सुल्तानपुर कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत, अमित शाह मानहानि केस में साक्ष्य के अभाव में हुए बरी
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए (MP-MLA) कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में सोमवार को राहुल गांधी को बरी कर दिया। फैसला सुनाए जाने के वक्त राहुल गांधी स्वयं अदालत में उपस्थित थे।
साक्ष्य के अभाव में मिली राहत
यह मामला राहुल गांधी द्वारा गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई एक पुरानी टिप्पणी को लेकर दर्ज कराया गया था। अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद पाया कि आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य मौजूद नहीं हैं। इसी आधार पर विशेष मजिस्ट्रेट ने राहुल गांधी को दोषमुक्त करार दिया। फैसले के तुरंत बाद अदालत परिसर के बाहर और स्थानीय स्तर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और न्यायपालिका का आभार प्रकट किया।
कांग्रेस नेताओं ने कहा- ‘सत्यमेव जयते’
मानहानि केस में राहुल गांधी के बरी होने पर कांग्रेस नेताओं ने उत्साह जाहिर करते हुए इसे सच की जीत बताया है। कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि केस से बरी किया। सत्यमेव जयते।”
कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर ने भी इसी सुर में कहा कि एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा नेता विपक्ष को बरी किया जाना ‘सत्यमेव जयते’ को चरितार्थ करता है। यूपी कांग्रेस की अध्यक्ष अराधना मिश्रा ने पार्टी की ओर से बयान जारी करते हुए कहा कि आदरणीय राहुल गांधी जी के बरी होने से स्पष्ट हो गया है कि अंततः सत्य की ही जीत होती है।
