अजान और लाउडस्पीकर पर इलाहाबाद HC का बड़ा फैसला, मस्जिद को माननी होंगी ये शर्तें

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प्रयागराज: यूपी के सहारनपुर की आयशा मस्जिद में लाउडस्पीकर के यूज को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ किया कि अजान की प्रक्रिया में कोई भी चीज बाधक नहीं बनेगी। पर ध्वनियंत्र का यूज भी मानक के अनुरुप ही किया जाना चाहिए। जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस गरिमा प्रसाद की बेंच ने यह आदेश दिया।

मस्जिद को करना होगा साउंड पॉल्यूशन के नियमों का पालन

कोर्ट ने अपने आदेश में साफ तौर पर पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि यदि याचिका करने वाले पॉल्यूशन के नियमों के अनुसार, हाईकोर्ट के पूर्व के फैसले का पालन करते हैं, मतलब इसको लेकर शपथ पत्र देते हैं तो उन्हें मस्जिद में पांच वक्त की नमाज के लिए अजान देने से रोका नहीं जाएगा।

क्या है मामला?

पूरा प्रकरण सहारनपुर के थाना गागलहेड़ी अंतर्गत ग्राम पाथेड का है। गांव के प्लॉट संख्या 47 पर आयशा मस्जिद है। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में आरोप लगाया था कि पुलिस और जिला प्रशासन उन्हें मस्जिद में पांच वक्त की नमाज के लिए लाउडस्पीकर का यूज नहीं करने देते हैं। याचिका में कोर्ट से अपील की गई थी कि वो जिला प्रशासन और पुलिस को निर्देश दे ताकि उसकी अजान की प्रक्रिया में कोई बाधा न आए।