दो पैन कार्ड मामले में आजम खान और बेटे अब्दुल्ला को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत, सजा निलंबित
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक बड़ी कानूनी राहत मिली है। कथित तौर पर दो पैन (PAN) कार्ड बनवाने के मामले में जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने दोनों नेताओं की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए उनकी सजा को निलंबित कर दिया है।
हालांकि, अदालत ने ट्रायल कोर्ट द्वारा ठहराए गए दोष (दोषसिद्धि/Conviction) पर रोक लगाने की उनकी मांग को खारिज कर दिया है।
क्या थी आजम खान की मांग?
आजम खान और अब्दुल्ला आजम ने ट्रायल कोर्ट (निचली अदालत) के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अपनी याचिका में उन्होंने मुख्य रूप से तीन मांगें रखी थीं:
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दोषसिद्धि (Conviction) पर रोक लगाई जाए।
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सजा को निलंबित किया जाए।
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उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए।
इस मामले में सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने 15 अक्टूबर को सुनवाई पूरी कर ली थी और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
जेल से आ सकेंगे बाहर, लेकिन नहीं लड़ पाएंगे चुनाव
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि, अदालत ने केवल सजा को निलंबित किया है, दोषसिद्धि (Conviction) पर स्टे नहीं लगाया है। कानूनी जानकारों के मुताबिक, दोषसिद्धि बरकरार रहने के कारण ये दोनों नेता फिलहाल कोई भी चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ही रहेंगे।
