सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत, पीएम मोदी पर ‘कमांडर-इन-थीफ’ टिप्पणी मामले में ट्रायल पर रोक
सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बड़ी कानूनी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई उनकी कथित टिप्पणी से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले (Criminal Defamation Case) की सुनवाई पर रोक लगा दी।
इस आदेश के बाद महाराष्ट्र की एक निचली अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे ट्रायल पर फिलहाल ब्रेक लग गया है।
क्या है पूरा मामला?
यह कानूनी विवाद राहुल गांधी द्वारा साल 2018 में दिए गए एक बयान से जुड़ा है। आरोप है कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उन्हें कथित तौर पर ‘चोरों का सरदार’ और ‘कमांडर-इन-थीफ’ (Commander-in-Thief) कहा था।
इन टिप्पणियों को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था, जिसकी सुनवाई महाराष्ट्र की एक मजिस्ट्रेट अदालत में चल रही थी।
हाईकोर्ट के आदेश पर भी विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट
निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश पर विचार करने की भी सहमति जताई है, जिसमें राहुल गांधी को साल 2019 में जारी किए गए समन को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था।
राहुल गांधी ने अपनी याचिका में हाईकोर्ट के इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने नोटिस जारी किया है और मानहानि की आगे की कार्यवाही पर रोक लगाने का स्पष्ट आदेश पारित किया है।
