इमरान खान को ‘भारत छोड़ो नोटिस’ मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली राहत
फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) और मुंबई पुलिस द्वारा जारी किए गए ‘भारत छोड़ो’ (Leave India) नोटिस के खिलाफ बॉलीवुड एक्टर इमरान खान (Imran Khan) को बॉम्बे हाईकोर्ट से फौरी तौर पर बड़ी राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर तक टाल दी है।
एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह के आश्वासन के बाद कोर्ट ने यह फैसला लिया है। इसका मतलब है कि अब 2 नवंबर तक इमरान खान के खिलाफ कोई भी कानूनी या दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकेगी।
चीफ जस्टिस की बेंच ने दिया आदेश
इमरान खान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया था। इसी नोटिस के खिलाफ एक्टर ने 17 अक्टूबर को बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए चुनौती याचिका दायर की थी। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस अद्वैत सेठना की डिवीजन बेंच में हुई, जिसके बाद इमरान को यह राहत दी गई।
क्या है ‘भारत छोड़ो’ नोटिस का पूरा मामला?
दरअसल, 10 अक्टूबर को मुंबई के ऐतिहासिक अगस्त क्रांति मैदान में एक विरोध प्रदर्शन हुआ था। FRRO और मुंबई पुलिस का आरोप है कि अमेरिकी नागरिकता रखने वाले विदेशी नागरिक इमरान खान ने इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था, जो कि नियमों के खिलाफ है। इसी आधार पर उन्हें 28 अक्टूबर तक देश छोड़ने का नोटिस थमाया गया था।
इमरान खान ने कोर्ट में क्या दी दलील?
अपनी याचिका में इमरान खान ने खुद का बचाव करते हुए दावा किया है कि उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वालों का न तो समर्थन किया था और न ही उनका प्रदर्शनकारियों से कोई लेना-देना है। फिलहाल, 2 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर ही तय होगा कि अदालत इस मामले में क्या अंतिम फैसला सुनाती है।
