दिवाली पर रेलवे कर्मचारियों को तोहफा, RPF और RPSF को मिलेगा 30 दिन का बोनस

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दिवाली के खास मौके पर रेल मंत्रालय ने अपने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) और रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स (RPSF) के ग्रुप C कर्मचारियों को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 30 दिन का बोनस देने की आधिकारिक मंजूरी दे दी गई है। यह राशि नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (एड-हॉक बोनस) के रूप में दी जाएगी। रेल मंत्रालय की ओर से 2 नवंबर को इस संबंध में सर्कुलर जारी कर दिया गया है।

अधिकतम 6,908 रुपये का होगा भुगतान

इस बोनस के लिए वेतन की कोई पात्रता सीमा (eligibility limit) निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन इसकी गणना के लिए हर महीने 7,000 रुपये की अधिकतम सीमा (सीलिंग) तय की गई है। बोनस की रकम कर्मचारी की औसत मासिक सैलरी या 7,000 रुपये (दोनों में से जो भी कम हो) के आधार पर निकाली जाएगी।

गणना के लिए मासिक रकम को 30.4 से भाग दिया जाएगा और फिर 30 से गुणा किया जाएगा। इस फॉर्मूले के तहत, यदि कर्मचारी की औसत सैलरी 7,000 रुपये से ज्यादा है, तो 30 दिन के बोनस की अधिकतम राशि 6,907.89 रुपये बनती है। इसे राउंड ऑफ करके कर्मचारियों के खाते में कुल 6,908 रुपये बोनस के रूप में भेजे जाएंगे।

सभी ग्रुप C कर्मचारी होंगे शामिल

मंत्रालय के सर्कुलर के मुताबिक, इस एड-हॉक बोनस का फायदा RPF और RPSF के सभी पात्र ग्रुप C कर्मचारियों को मिलेगा। इसके दायरे में यूनिफॉर्म पहनने वाले जवानों के साथ-साथ बिना यूनिफॉर्म वाले कर्मचारी भी शामिल किए गए हैं। कर्मचारियों की पोस्टिंग देश में कहीं भी हो, तय शर्तें पूरी करने पर वे इस बोनस के हकदार होंगे।

बोनस के लिए तय की गई जरूरी शर्तें

बोनस प्राप्त करने के लिए सबसे मुख्य शर्त यह है कि कर्मचारी का 31 मार्च 2026 तक सेवा में होना अनिवार्य है। इसके साथ ही, उसने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कम से कम छह महीने की लगातार सेवा पूरी की हो। जिन कर्मचारियों ने छह महीने से एक साल के बीच काम किया है, उन्हें उनके द्वारा काम किए गए महीनों के अनुपात में बोनस का भुगतान किया जाएगा।

रिटायर और अस्थायी कर्मचारियों को भी लाभ

कुछ विशेष परिस्थितियों वाले कर्मचारियों को भी इस बोनस के लिए पात्र माना गया है। बिना सेवा में ब्रेक के काम करने वाले अस्थायी कर्मचारी इसका लाभ उठा सकेंगे। इसके अलावा, जिन कर्मचारियों ने वित्त वर्ष के दौरान कम से कम छह महीने की नियमित सेवा पूरी कर ली थी और उसके बाद वे रिटायर हो गए या उनका निधन हो गया, उन्हें भी नियमों के तहत यह बोनस दिया जाएगा।