राजपाल यादव को SC की फटकार, ‘फिल्मी एक्टिंग यहां मत कीजिएगा’; 2 करोड़ जमा करने का आदेश
बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस के एक पुराने मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने अभिनेता को राहत तो दी, लेकिन सुनवाई के दौरान रुख बेहद सख्त रखा। अदालत ने राजपाल यादव को हिदायत देते हुए कहा कि वह फिल्मों में बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, लेकिन उम्मीद है कि अदालत के सामने वे ऐसा कोई रवैया नहीं अपनाएंगे।
दो हफ्ते में जमा करने होंगे 2 करोड़ रुपये
सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल यादव को दो हफ्ते के भीतर 2 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा कराने का समय दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि पैसे जमा कराने के लिए यह बिल्कुल आखिरी मौका दिया जा रहा है। तय समय के बाद अभिनेता को इस मामले में कोई और छूट नहीं मिलेगी।
पासपोर्ट सरेंडर करने का निर्देश
कोर्ट ने ड्राफ्ट जमा करने के अलावा राजपाल यादव को अपना पासपोर्ट भी तुरंत जमा कराने का निर्देश दिया है। इस आदेश के बाद अभिनेता बिना अदालत की अनुमति के देश से बाहर यात्रा नहीं कर सकेंगे।
‘मुरली प्रोजेक्ट्स’ से जुड़ा है चेक बाउंस का मामला
यह विवाद ‘मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड’ से जुड़े सात अलग-अलग चेक बाउंस मामलों का है। राजपाल यादव और उनकी पत्नी राधा यादव ने फिल्म निर्माण के सिलसिले में इस कंपनी के साथ लेन-देन किया था। इसी प्रक्रिया में दिए गए चेक बाउंस हो गए थे।
दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाई थी 3-3 महीने की सजा
चेक बाउंस के इस मामले में पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने राजपाल यादव को दोषी करार दिया था। हाईकोर्ट ने प्रत्येक मामले में अभिनेता को 3-3 महीने की जेल की सजा सुनाई थी। सजा के इसी फैसले के खिलाफ राजपाल यादव और उनकी पत्नी राधा यादव ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
5 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई
राजपाल और राधा यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर दिया है। अदालत अब इस मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को करेगी। तय दो हफ्ते के भीतर 2 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा नहीं करने पर अभिनेता की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
