‘भारतीय नागरिक नहीं हैं, तो प्रदर्शन का अधिकार किसने दिया?’ लीव इंडिया नोटिस मामले में इमरान खान को हाईकोर्ट की फटकार
बॉलीवुड एक्टर इमरान खान की ‘लीव इंडिया नोटिस’ (Leave India Notice) के खिलाफ दायर याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। मुंबई पुलिस ने उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया था, जिसे उन्होंने अदालत में चुनौती दी है। सुनवाई के दौरान अदालत ने एक्टर को उनके सार्वजनिक व्यवहार और विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने को लेकर कड़ी फटकार लगाई। इससे पहले विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) ने अदालत को भरोसा दिया था कि 2 नवंबर तक उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
नागरिकता को लेकर अदालत के कड़े सवाल
अदालत में इमरान खान की तरफ से सीनियर एडवोकेट वेंकटेश धोंड पेश हुए, जबकि राज्य सरकार का पक्ष वकील अंजलि हेलेकर ने रखा। सुनवाई के दौरान बेंच ने एक्टर की नागरिकता को लेकर सीधे सवाल किए। अदालत ने पूछा कि जब आप बचपन से भारत में रह रहे हैं, यहीं पढ़ाई की है और हर चीज से जुड़े रहे हैं, तो आपने अब तक भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन क्यों नहीं किया।
‘विदेशी हैं तो प्रदर्शन का अधिकार नहीं’
अदालत ने एक्टर के विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने पर कड़ी आपत्ति जताई। बेंच ने टिप्पणी की कि आप एक विदेशी नागरिक हैं और ‘SIR’ से सीधे तौर पर प्रभावित नहीं होंगे, ऐसे में आपको इन प्रदर्शनों में हिस्सा लेने का कोई अधिकार नहीं है। अदालत ने उनके इस कदम को उकसाने वाली हरकत करार देते हुए कहा कि इस सार्वजनिक बर्ताव के लिए उन्हें माफी मांगनी होगी।
OCI स्टेटस के लिए देनी होगी अंडरटेकिंग
ओवरसीज सिटिजनशिप ऑफ इंडिया (OCI) कार्डधारक होने के नाते अदालत ने इमरान को सख्त हिदायत दी है। बेंच ने स्पष्ट किया कि यदि वह अपना OCI स्टेटस बरकरार रखना चाहते हैं, तो उन्हें एक हलफनामा (Undertaking) देना होगा। इस अंडरटेकिंग में उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे भविष्य में इस तरह के किसी भी विरोध प्रदर्शन का हिस्सा नहीं बनेंगे।
एफआईआर की स्थिति पर भी मांगा जवाब
इस मामले की सुनवाई कर रही मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक्टर के खिलाफ पुलिस कार्रवाई को लेकर भी सवाल किए। बेंच ने राज्य सरकार से इमरान खान के खिलाफ दर्ज एफआईआर की मौजूदा स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है। मामले में कानूनी प्रक्रिया जारी है।
