September 15, 2026

अमोनियम नाइट्रेट की बिक्री कर रहे Dial4Trade पर 10 लाख जुर्माना

Dial4Trade

नई दिल्ली : ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए खतरनाक विस्फोटक सामग्री बेचे जाने के एक मामले में केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने नियमों का उल्लंघन करने पर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ‘डायल4ट्रेड’ (Dial4Trade Technologies Private Limited) पर 10 लाख रुपये का जुर्माना ठोका है। इसके साथ ही प्राधिकरण ने कंपनी को अपने प्लेटफॉर्म पर अमोनियम नाइट्रेट और अन्य विनियमित विस्फोटक पदार्थों की लिस्टिंग, विज्ञापन व बिक्री पर तुरंत रोक लगाने का आदेश दिया है।

जांच में सामने आई गंभीर खामियां

जांच के दौरान यह बात सामने आई कि प्लेटफॉर्म पर अमोनियम नाइट्रेट जैसे खतरनाक विस्फोटक खुलेआम बेचे जा रहे थे। इस दौरान कई गंभीर कमियां पाई गईं:

  • प्लेटफॉर्म पर न तो विक्रेता के पास मौजूद वैध पेट्रोलियम तथा सुरक्षा संगठन के लाइसेंस की जानकारी प्रदर्शित थी और न ही खरीदार की पात्रता की जांच की कोई व्यवस्था थी।

  • लेनदेन की निगरानी का कोई पुख्ता तंत्र नहीं पाया गया।

  • उत्पाद के विवरण के साथ विस्फोटों और धमाकों की तस्वीरें तक प्रदर्शित की जा रही थीं, जिससे उपभोक्ताओं को गुमराह करने और गैर-कानूनी बिक्री को बढ़ावा मिलने का गंभीर जोखिम पैदा हो रहा था।

इसके अलावा, महानिदेशक जांच की रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि कंपनी ने शुरुआती जांच के दौरान वैधानिक प्राधिकारी के साथ सहयोग नहीं किया और मांगी गई जरूरी जानकारियां उपलब्ध नहीं कराईं।

‘B2B मध्यस्थ’ के तर्क को प्राधिकरण ने किया खारिज

कार्रवाई के दौरान कंपनी ने अपने बचाव में खुद को एक ‘B2B मध्यस्थ’ (Business-to-Business Intermediary) होने का दावा किया था, जिसे CCPA ने सिरे से खारिज कर दिया। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि कोई भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म उपभोक्ता सुरक्षा, नियमों के कड़े पालन और अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने के अपने कानूनी दायित्वों से बच नहीं सकता है।

CCPA ने कंपनी को निर्देश दिया है कि वह जारी किए गए आदेश का कड़ाई से पालन करे और आगामी 15 दिनों के भीतर इस संबंध में अपनी अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करे।