नोएडा में 20 अक्टूबर तक लागू हुई BNSS की धारा 163: त्योहारों और प्रदर्शनों के मद्देनजर पुलिस सख्त

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त्योहारी सीजन, आगामी परीक्षाओं और संभावित विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) में सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर ने पूरे जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 163 लागू कर दी है। यह आदेश 10 अक्टूबर 2026 से शुरू होकर 20 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य नवरात्र, दशहरा और अन्य आयोजनों के दौरान जिले में किसी भी तरह की अफवाह, विवाद या अव्यवस्था की स्थिति को रोकना है।

बिना अनुमति जुलूस और सार्वजनिक जमावड़े पर पाबंदी

पुलिस कमिश्नरेट द्वारा जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के अनुसार, धारा 163 लागू रहने की अवधि में पूरे जिले में बिना पूर्व अनुमति के कोई भी जुलूस निकालने या सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ जुटाने पर पूरी तरह से रोक रहेगी।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कोई भी ऐसा कार्यक्रम या आयोजन जिससे कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका हो, उसे आयोजित नहीं किया जा सकेगा। किसी भी धार्मिक, सामाजिक या राजनीतिक आयोजन के लिए संबंधित पुलिस या प्रशासनिक अधिकारियों से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है।

सोशल मीडिया पर निगरानी और हथियारों पर प्रतिबंध

पुलिस ने नागरिकों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल में विशेष सावधानी बरतने की हिदायत दी है। एडवाइजरी में कहा गया है कि किसी भी प्रकार की भ्रामक खबर, गलत सूचना या अफवाह फैलाने वाली पोस्ट साझा करने से बचें। संवेदनशील मामलों में बिना पुष्टि के जानकारी आगे बढ़ाना कानूनी परेशानी का कारण बन सकता है।

इसके साथ ही, सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार का हथियार (लाठी, डंडा या धारदार हथियार) लेकर चलने पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है। लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके तहत धार्मिक और सार्वजनिक आयोजनों में ध्वनि प्रदूषण के निर्धारित नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा।

पुलिस की अपील: ‘शांति बनाए रखें और अफवाहों पर ध्यान न दें’

पुलिस कमिश्नरेट ने आम नागरिकों से प्रशासन के निर्देशों का पालन करने और शांति बनाए रखने की अपील की है। पुलिस ने कहा है कि लोग किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें और यदि उन्हें किसी संदिग्ध गतिविधि या कानून-व्यवस्था से जुड़ी समस्या की जानकारी मिलती है, तो वे तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचित करें। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि जारी किए गए नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा 163 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।